जवाब देने की हाई कोर्ट ने सरकार को दिया दो हफ्ते का समय
आर एन एस
हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले की नगर पालिका मंगलौर में पालिकाध्यक्ष समेत आठ अन्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करने एवं कई अन्य अनियमितता करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद दो सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। इससे पहले बीती 13 अगस्त को कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि 15 मार्च 2023 के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उसकी रिपोर्ट दें। जो अभी तक राज्य सरकार ने पेश नहीं की। राज्य सरकार ने कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह का अतिरिक्त समय सरकार को देते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले के अनुसार, मंगलौर निवासी मोहम्मद याकूब ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि नगर पालिका मंगलौर में पालिकाध्यक्ष ने मशीनों की खरीद फरोख्त सहित नगर पालिका के स्तर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। स्थानीय लोगों ने भी पालिधाध्यक्ष एवं ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशाशन एवं राज्य सरकार से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि पालिकाध्यक्ष एवं उनके भाई द्वारा किए गए घोटालों की जांच स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) से कराकर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने जांच पूरी होने तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है, ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो।